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3 months agoon
यहां की एक स्थानीय अदालत ने 2010 में जिले के बुढ़ाना कस्बे में एक महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में एक व्यक्ति को 13 दिन कैद की सजा सुनाई है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट परविंदर सिंह ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत) और आपराधिक कानून अधिनियम की धारा 297 के तहत दोषी को दोषी ठहराने के बाद दोषी नफीस पर 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अभियोजक पुनीत कुमार के अनुसार नफीस को 26 अगस्त 2010 को जिले के बुढ़ाना कस्बे में सड़क पर एक महिला को प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।